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राजस्थान हाईकोर्ट ने 55 नगरपालिकाओं में चुनाव न करवाने पर मांगा जवाब - राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने 55 नगरपालिकाओं में चुनाव न करवाने पर मांगा जवाब

जयपुर/सिरोही। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा शामिल हैं, ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश 55 नगरपालिकाओं में चुनाव न करवा कर प्रशासक नियुक्त करने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए।

याचिका जनहित कार्यकर्ता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नवंबर 2024 में कार्यकाल पूरा कर चुकी नगरपालिकाओं में समय पर चुनाव नहीं करवाए और इसके बजाय 25 नवंबर को प्रशासक नियुक्त कर दिए।

याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंघवी ने तर्क दिया कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243(U) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 7 और 11 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले करवाना एक संवैधानिक बाध्यता है, जिसे नजरअंदाज किया गया है।

सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार चुनाव करवाने को तैयार है और इस संबंध में आवश्यक ब्यौरा शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पिछला उदाहरण
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019 में तत्कालीन नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही 1 नवंबर 2019 को चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जो संविधान और कानून के अनुरूप था। इसके विपरीत इस बार सरकार ने कार्यकाल पूर्ण होने तक कोई कदम नहीं उठाया और सीधे प्रशासक नियुक्त कर दिए।

संयम लोढ़ा का योगदान
याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा पूर्व में भी विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर जनहित याचिकाएं दायर कर चुके हैं, जिनमें नाबालिग पीड़िताओं को सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पुलिस उत्पीड़न, और फ्लोराइड युक्त जल समस्या जैसे विषय शामिल हैं।

न्यायालय की अगली सुनवाई
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है, जिसमें राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को अपने जवाब प्रस्तुत करने होंगे।

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