लम्पी से हर पशु की मौत पर 40 हजार रुपए का मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान - 41933 पशुपालकों के खातों में 176 करोड़ रुपए ट्रांसफर
जयपुर। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लम्पी रोग के कारण हुई दुधारू पशुओं की मौत पर राज्य सरकार ने पशुपालकों को मुआवजा दिया गया है। सरकार की ओर से प्रत्येक मृत पशु के मालिक को 40 हजार रुपए प्रतिपशु के हिसाब से मुआवजा सीधा पशुपालकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया है। शुक्रवार 16 जून को जयपुर में तीन दिवसीय किसान महोत्सव का शुभारम्भ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बटन दबाया, बटन दबाते ही मुआवजा राशि पशुपालकों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई। प्रदेश के 41,933 पशुपालकों के बैंक खातों में 176 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। लम्पी के कारण 52,760 पशुपालकों के दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु हुई थी। 41,933 पशुपालकों को मुआवजा दे दिया गया। शेष पशुपालकों के बैंक | अकाउंट के वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगले एक सप्ताह में सभी पशुपालकों के खातों में मुआवजा राशि पहुंच जाएगी।
बजट भाषण में किया गया वादा हुआ पूरा
पिछले दिनों प्रदेश में लम्पी का प्रकोप काफी देखा गया। लम्पी के कारण राजस्थान में 76310 पशुओं ने दम तोड़ दिया था। लम्पी के कहर के बाद राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से मांग की कि इस बीमारी को महामारी घोषित करे लेकिन लम्पी को महामारी घोषित नहीं किया गया। पशुपालकों के दर्द को समझते हुए राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर पहल की और पीड़ित पशुपालकों को मुआवजा देने निर्णय लिया। अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लम्पी से ग्रसित होकर जिन दुधारू पशुओं की मौत हो गई है। ऐसे पशुपालकों को सरकार प्रति पशु 40 हजार रुपए का मुआवजा देगी। शुक्रवार को सीएम गहलोत ने अपना वादा पूरा करते हुए मुआवजे की राशि पशुपालकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की।
कामधेनु योजना के तहत पशुओं का बीमा
किसानों के पशुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत किसान अधिकतम दो दुधारू पशुओं का बीमा करा सकेगा। यह योजना जुलाई 2023 से लागू होगी। फिलहाल इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार 16 जून तक 97 लाख 27 हजार से ज्यादा पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। है। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को अपने पशु का बीमा कराने पर कोई प्रीमियम शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
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